
खटीमा। चार साल पूर्व अगवा कर हुई मासूम की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे ने दादी, चाचा व बुआ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषियों ने पारिवारिक कलह के चलते मासूम की हत्या की थी।




