फइम मर्डर केस में परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी प्रगति रिपोर्ट

दिनांक/19/03/2025
Nanital/Uttarakhandprime 24×7
नैनीताल। हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के दिन गोली लगने से हुई फईम की मौत की जांच सीबीआई (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) से कराने की मांग को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज 19 मार्च बुधवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सरकार से कहा है कि मामले की प्रगति रिपोर्ट पेश करें।
मामले के अनुसार फईम के भाई परवेज ने याचिका दायर कर कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने पुलिस को 6 मई 2024 को निर्देश दिए थे कि मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच करें और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें। लेकिन आज तक पुलिस ने इसकी जांच नहीं की। इसलिए उनके द्वारा मामले की सीबीआई से जांच कराने व परिवार को सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर करनी पड़ी। जिसपर कोर्ट ने सरकार से कहा कि मामले की प्रगति रिपोर्ट पेश करें।
बता दें कि 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फईम नाम के व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गयी थी। उसके बाद परिजनों ने मामले की जांच के लिए पुलिस और प्रशासन को कई बार शिकायत दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने न तो इसकी जांच की, न मुकदमा दर्ज किया। आखिर में पीड़ित परिवार ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की कोर्ट में वाद दर्ज कराया।
मजिस्ट्रेट ने पुलिस को निर्देश दिए कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करें और उसकी रिपोर्ट पेश करें, लेकिन अभी तक पुलिस ने मामले की जांच नहीं की। परवेज का कहना है कि उसके भाई फईम की मौत हिंसा के दौरान नहीं हुई, बल्कि अज्ञात लोगों ने पहले उसकी गाड़ी में आग लगाई, फिर उसको गोली मार दी। आखिर में आरोपी घर का सारा सामान ले गए।



