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पुत्री विवाह योजना का पात्र लाभार्थी उठाएं लाभ

सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

Date/11/09/2026

Rudraprayag/Uttarakhand prime 24×7 

रुद्रप्रयाग। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित अनुसूचित जाति व जनजाति तथा सामान्य वर्ग की निराश्रित विधवाओं की पुत्री विवाह योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना के लिए सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। जनपद में अब तक अनुसूचित जाति पुत्री विवाह योजना के 31 तथा निराश्रित विधवाओं की पुत्री विवाह योजना के पांच लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान कर योजना का लाभ दिया जा चुका है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी टीआर मलेठा ने बताया कि एक मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक संपन्न होने वाले पुत्री के विवाह के लिए पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के पात्र व्यक्ति तथा सामान्य वर्ग की ऐसी विधवा महिलाएं, जिन्हें विधवा पेंशन मिल रही है, योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

योजना के लिए आवेदक का बीपीएल अथवा अंत्योदय श्रेणी में होना या उसकी मासिक आय चार हजार रुपये तक होना आवश्यक है। आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल व अंत्योदय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन प्राप्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति संलग्न करनी होगी। विवाह के बाद विवाह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

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