Date/17/10/2026
Dehradun/Uttarakhand prime 24×7
देहरादून। दीपावली पर्व के दौरान पटाखों की बिक्री को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और नियमानुसार संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चैहान ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने, निर्धारित स्थलों पर ही बिक्री सुनिश्चित करने, अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने तथा बाजारों में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप ही की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से अस्थायी लाइसेंस जारी करने तथा लाइसेंसधारकों को निर्धारित शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन कराने के निर्देश दिए गए। बिना अनुमति अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत पटाखों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पटाखों की बिक्री के लिए स्थल निर्धारित करने पर विचार-विमर्श किया गया। इसके तहत रेजर ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के निकट 26 पार्क रोड स्थित क्षेत्र तथा पुराना बस अड्डा देहरादून को पटाखों की बिक्री के लिए चिह्नित किया गया है। इन स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नगर मजिस्ट्रेट एवं संबंधित उप जिलाधिकारियों तथा पुलिस क्षेत्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त स्थलों का चयन कर नियमानुसार बिक्री की अनुमति दी जा सकेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त दुकानों में पटाखों की बिक्री की अनुमति केवल उन्हीं व्यापारियों को दी जाएगी, जो निर्धारित मानकों एवं सुरक्षा संबंधी शर्तों को पूरा करेंगे।
पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के तहत संबंधित क्षेत्र के नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों एवं अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति तथा निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस जारी करते समय सभी आवश्यक औपचारिकताओं एवं सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने अग्निशमन विभाग को पटाखों की बिक्री के लिए चिह्नित स्थलों का निरीक्षण करने तथा आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लाइसेंसधारकों को अपनी दुकानों पर अग्निशमन यंत्र एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण रखने होंगे। साथ ही, संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि दुकानों के आसपास ज्वलनशील सामग्री, विद्युत संबंधी असुरक्षित व्यवस्था अथवा आग लगने की आशंका उत्पन्न करने वाली कोई स्थिति न हो।