
दिनांक – 15/02/2024
Dehradun/Uttarakhandprime 24X7
देहरादून की कोतवाली ऋषिकेश मैं दिनांक: 17-01-24 को वादी द्वारा कोतवाली ऋषिकेश में एक लिखित तहरीर दी गई की उनकी नाबालिक पुत्री दिनांक: 16-01-24 को अपरान्ह समय करीब 13ः00 बजे दिन में घर से अपने स्कूल की फाइल लेने बाजार के लिए निकली थी जो घर वापस नहीं आई है। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश में मु0अ0स0 27/24 धारा 363 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
घटना की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा बालिका की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये। निर्गत निर्देशों के क्रम में कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त नाबालिग को दीपक यादव पुत्र सुखराम निवासी वादे का पुरवा, थाना मवई, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश अपने साथ बहला फुसलाकर लखनऊ उत्तर प्रदेश ले गया है। जिस पर टीम द्वारा बालिका को लखनऊ से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। नाबालिग बालिका द्वारा बताया गया कि अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर अपने साथ लखनऊ ले गया था, जहां अभियुक्त द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। नाबालिग बालिका के बयानों के आधार पर अभियोग में 376 भादवि तथा 5/6 पोक्सो अधिनियम की बढोतरी की गई।
अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा किये जा रहे लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप पुलिस को अभियुक्त को लखनऊ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुईं। अभियुक्त को समय से मां0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त
दीपक यादव पुत्र सुखराम निवासी वादे का पुरवा, थाना मवई, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश, उम्र 20 वर्ष




