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2660 करोड़ गटक गये पेयजलकर्मी, पेयजल निगम ने आठ साल तक लूटा जनता का धन

जीएसटी चोरी, बिना गारंटी भुगतान, घटिया निर्माण, अधिवक्ता विकेश नेगी ने मुख्यमंत्री से की हाई-लेवल जांच की मांगी

Date/22/11/2025

Dehradun/Uttarakhand prime 24×7 

देहरादून। आरटीआई एक्टिविस्ट एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने देहरादून कचहरी स्थित अपने कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तराखंड पेयजल निगम में वर्षों से चल रही वित्तीय अनियमितताओं का एक बार फिर तथ्यों पर आधारित गंभीर खुलासा किया है। यह पहला अवसर नहीं है जब उन्होंने राज्य व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर उंगली उठाई हो। सैन्यधाम प्रकरण, नगर निगम में अनियमितताएँ और चाय बागान की जमीन से जुड़े बड़े घोटालों का खुलासा कर वे पहले ही व्यापक चर्चा में रहे हैं। इस बार उन्होंने जिस घोटाले का उल्लेख किया है, वह केवल आर्थिक कदाचार नहीं, बल्कि संस्थागत भ्रष्टाचार का सबसे खतरनाक रूप है, जो सीधे जनता के अधिकार और करदाताओं के धन से जुड़ा है।

आरटीआई एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने कहा कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सीएजी) की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें आरटीआई में यह तथ्य प्राप्त हुए हैं कि वर्ष 2016 से लेकर 2024-25 (मई तक) उत्तराखंड पेयजल निगम में कुल 2660 करोड़ 27 लाख रुपये की गड़बड़ी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में यह स्पष्ट दर्शाया गया है कि कई वर्षों में विभाग ने नियमानुसार आडिट तक नहीं करवाया, जिससे यह संदेह और गहरा हो जाता है कि आडिट न करवाना भी भ्रष्टाचार को छिपाने की एक संगठित रणनीति थी। उन्होंने कहा कि यह गंभीर वित्तीय अपराध है क्योंकि सार्वजनिक धन का उपयोग बिना परीक्षण, सत्यापन और वैधानिक समीक्षा के किया गया।

आरटीआई एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने यह भी कहा कि वर्ष 2017-18 और 2018-19 में पेयजल निगम का कोई आडिट नहीं किया गया, जो कि निगम अधिनियम, वित्तीय नियमों और शासनादेशों का सीधा उल्लंघन है। इसके बावजूद न तो विभाग ने स्पष्टीकरण दिया, न ही शासन ने कोई जवाबदेही तय की। 2016-17 में 92.41 करोड़, 2019-20 में 656.05 करोड़, 2020-21 में 829.90 करोड़, 2021-22 में 43.48 करोड़, 2022-23 में 96.99 करोड़, 2023-24 में 803 करोड़, तथा 2024-25 में मई तक 38.41 करोड़ की अनियमितताएँ दर्ज हुईं। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कोरोना काल में, जब राज्य पर स्वास्थ्य और जन-कल्याण संबंधी संकट था, तब भी पेयजल निगम ने 829.90 करोड़ रुपये का गोलमाल कर दिया। यह न केवल वित्तीय अपराध है, बल्कि मानवीय संवेदनहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण भी है।

आरटीआई एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि ठेकेदारों ने जीएसटी तक का भुगतान नहीं किया, जबकि यह भुगतान केंद्रीय कानून के तहत अनिवार्य है। इसके बावजूद विभाग ने न तो कोई नोटिस जारी किया और न ही कोई दंडात्मक कार्रवाई की। कई मामलों में ठेकेदारों को बिना कार्य पूर्ण किए ही और बिना बैंक गारंटी लिए अग्रिम भुगतान कर दिया गया, जो वित्तीय नियमों के मूल सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। यह दर्शाता है कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच गहरी मिलीभगत थी, जो इस पूरे वित्तीय अनियमितता तंत्र को संचालित करती रही। उन्होंने यह भी बताया कि निर्माण कार्यों में रॉयल्टी तक नहीं ली गई, जो कि शासनादेशों के तहत अनिवार्य है। इसके अलावा कई निर्माणों की गुणवत्ता इतनी निम्न स्तरीय पाई गई कि वह सीधे-सीधे भ्रष्टाचार की ओर संकेत करती है। नेगी ने कहा कि यह पूरा मामला केवल ‘‘अनियमितता’ नहीं बल्कि ‘‘साजिश के तहत किया गया संगठित आर्थिक अपराध’ है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत गंभीर दंडनीय अपराध बनता है।

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