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न्यायालय ने ससुर व देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिए

न्यायालय ने ससुर व देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश दिए

देहरादून / उत्तराखंड 29/04/2023 अधिवक्ता  वैभव कृष्ण पंडित  द्वारा बताया गया की देहरादून रजपुर थाना क्षेत्र के कुल्हन करणपुर सहस्त्रधारा रोड निवासी श्रीमती अनीता देवी पत्नी बालकृष्ण ने तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून न्यायालय में अपने अधिवक्ता वैभव कृष्ण पंडित के माध्यम से प्रार्थना पत्र देते हुए अपने ससुर व देवर के खिलाफ मानवीय व्यवहार करने वह परेशान करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया मेरा स्थानीय पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है पीड़िता का पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने राजपूत पुलिस को अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं। राजपुर थाना क्षेत्र निवासी श्रीमती अनीता देवी ने तृतीय अपर मुख्य अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून के समक्ष पेश होकर अपने अधिवक्ता वैभव कृष्ण पंडित के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया की उसके ससुर राजेद्र सिंह वह देवर सुभाष उसको उसकी पुत्रवधू के साथ अभद्र व्यवहार में अमानवीय व्यवहार करते हैं इतना ही नहीं पीडित ने माननीय न्यायालय को इस बात से भी अवगत कराया कि उसकी पुत्रवधू का एक 10 माह का नवजात शिशु भी है ससुर व देवर उसे उसकी पुत्रवधू को शौचालय जाने तक नहीं देते जिस कारण से वह काफी परेशान है।

पीड़िता ने अपने अधिवक्ता वैभव कृष्ण पंडित के माध्यम से न्यायालय को इस बात से भी अवगत कराया कि उसका ससुर राजेंद्र सिंह व देवर सुभाष उसे व उसकी पुत्रवधू को गालियां देते हैं तथा अभद व्यवहार एवं मानवीय व्यवहार करते हैं पीड़िता ने

बताया कि विगत 13 फरवरी 2023 को रात्रि के घर के पीछे जंगल की तरफ जब मैं सोच करने जा रही थी तो उसके ससुर ने उसका हाथ पकड़ लिया तथा उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा पीड़िता ने माननीय न्यायालय को बताए थे इस दौरान उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर उसके पुत्र आयुष ने उसकी जान बचाई अपने साथ हुए फागण की पूरी जानकारी पीड़िता ने उसी रात राजपुर थाने पर मौजूद पुलिस कर्मियों को दी लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसका अभियोग पंजीकृत करने का स्थान पर महिला हेल्पलाइन महिला हेल्पलाइन जाने की बात कह कर उसे वहां से वापस कर दिया। पीड़िता ने माननीय न्यायालय को बताया कि अगले दिन 14 फरवरी को है पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून दिलीप सिंह कुंवर के समक्ष पेश हुई तथा रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की लेकिन आज तक भी राजपूत पुलिस ने कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने 156/3 के तहत राजपुर पुलिस को पीड़िता का मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए।

राजपुर थाने पर मौजूद नहीं है कोई भी महिला उपनिरीक्षक

देहरादून। श्रीमती अनीता देवी द्वारा अपने ससुर राजेंद्र सिंह देवर सुभाष के खिलाफ गाली गलौज करने, मानवीय व्यवहार करने और दिशा सोच जाते हुए ससुर द्वारा पुत्रवधू का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में राजपुर थाना पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र के बाद जब माननीय न्यायालय ने राजपुर थानाध्यक्ष से रिपोर्ट तलब की तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि उनके थाने पर तैनात एक महीना उपनिरीक्षक गैर प्रात जा रखी है तथा वर्तमान में थाने पर कोई भी महिला उपनिरीक्षक मौजूद नहीं है। बड़े हो आखने की बात है की उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सबसे संवेदनशील 4503 वीआईपी क्षेत्र के थाना राजपुर में कोई भी महिला उपनिरीक्षक मौजूद नहीं है। अगर इस दौरान किसी महिला के साथ कोई बड़ी वारदात हो जाती है या फिर किसी महिला की हत्या हो जाती है तो राजपुर पुलिस दूसरे धाने की मोहताज होगी कि मैं अपने थाना क्षेत्र या कोतवाली क्षेत्र से किसी महिला उपनिरीक्षक को उसके थाने पर भेजें ताकि वह अग्रिम कार्रवाई कर सके। राजपुर थानाध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में एसीजेएम तृतीय के न्यायालय में लिखित तौर पर भेजे गए जवाब से तो यही साबित होता है।

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